नंदा गौरा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित, 30 नवंबर तक करें आवेदन
नंदा गौरा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू
चंपावत। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखंड द्वारा संचालित “नंदा गौरा योजना” के तहत पात्र लाभार्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी पीसी बृजवाल ने बताया कि इस योजना का लाभ एक परिवार की अधिकतम दो जीवित पात्र बालिकाएं प्राप्त कर सकती हैं।
योजना के प्रावधानों के अनुसार कन्या शिशु के जन्म पर ग्यारह हजार रुपये (₹11,000/-) की धनराशि दिए जाने की व्यवस्था है। इसके अलावा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर स्नातक या डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाली अविवाहित बालिकाओं को इक्यावन हजार रुपये (₹51,000/-) की वित्तीय सहायता दी जाती है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026–27 में नवजात पात्र शिशुओं के अभिभावक विभागीय पोर्टल www.nandagaurauk.in पर आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए बालिका के जन्म से छह माह के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।
वहीं वित्तीय वर्ष 2026–27 में कक्षा 12वीं पास करने के उपरांत किसी शासकीय मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक अथवा न्यूनतम एक वर्ष के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेने वाली पात्र बालिकाएं 30 नवंबर, 2026 तक आधिकारिक वेब पोर्टल पर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि योजना की अनिवार्य अर्हताओं और अद्यतन दिशा-निर्देशों से संबंधित संपूर्ण शासनादेश पोर्टल www.nandagaurauk.in तथा विभागीय वेबसाइट www.wecd.uk.gov.in पर उपलब्ध हैं।
उन्होंने सभी पात्र लाभार्थियों एवं अभिभावकों से अपील की है कि वे समय से पूर्व पोर्टल पर जाकर आवेदन पूर्ण करें। किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी या सहायता के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय अथवा बाल विकास परियोजना कार्यालय से संपर्क कर सकते है।



