दिनांक 10.01.2022 को एक व्यक्ति द्वारा थाना मोरी में आकर रामपाल पुत्र अज्ञात के खिलाफ अपनी नाबालिग भांजी को भगाकर ले जाने के सम्बन्ध में एक लिखित तहरीर दी गई, जिस पर थाना मोरी में रामपाल उपरोक्त के विरुद्ध 363 भादवि के तहत अपहरण का मुकदमा पंजीकृत किया गया। उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार मामले की विवेचना म0उ0नि0 दीपशिखा के सुपुर्द कर अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं अपह्रता की तलाश हेतु पुलिस टीम गठित की गई, टीम के द्वारा कल 23.01.2022 को मामले से सम्बन्धित अभियुक्त गिरफ्तार किया गया साथ ही अपह्रता को भी बरामद किया गया। पीड़िता के बयान के आधार पर अभियोग में धारा 376(N) भादवि व 5(ठ)/6 पोक्सो अधिनियम की बढोतरी की गई है, अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।
