देहरादून दीप मैठाणी ✍️NIU उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सिंचाई विभाग के द्वारा दोबारा निकाले गए टेंडर्स को किया ख़ारिज, पूर्व में आमंत्रित की गई निविदाओं को माना वैद्य l
27 अप्रैल 2023 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ के द्वारा शूरवीर सिंह चौहान, बिशन सिंह पवार एवं उत्तमचंद द्वारा योजित याचिका संख्या 120, 131, 132 वर्ष 2023 पर सुनवाई करते हुए सिंचाई खंड प्रथम घनसाली नई टिहरी को यह फैसला दिया गया कि सिंचाई विभाग खंड घनसाली के द्वारा पूर्व में निवाल गांव ,तीसरआड़ा , और कोठी नामे तोक पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित किए जाने व कार्य आदेश किए जाने के पश्चात उक्त ठेकेदारों के द्वारा योजनाओं का कार्य शुरू करवाने तथा बाद में राजनीतिक दबाव पड़ने के कारण विभाग के द्वारा उक्त तीनों कार्य योजनाओं के टेंडर निरस्त कर नए सिरे से टेंडर आमंत्रित किया जाना अवैध था l माननीय न्यायालय के द्वारा पूर्व में कराए गए टेंडर्स एवं कार्य आदेश को वैद्य मानते हुए उक्त योजनाओं पर उपरोक्त ठेकेदारों के द्वारा किए गए कार्य को सही माना गया हैl उक्त मामले की पैरवी कर रहे एडवोकेट रणवीर सिंह राणा, बीएम पिंगल के द्वारा इसे न्याय की जीत बताते हुए माननीय न्यायालय के उक्त फैसले को एक एक सराहनीय कदम बताया है l
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सिंचाई विभाग पुनः हुए टेंडर्स को किया ख़ारिज, पूर्व में हुए टेंडर्स को मिली स्वीकृति, कुछ ठेकेदारों को लगा बड़ा झटका | NIU

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