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सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर प्राथमिकी दर्ज करने के दिए निर्देश | NIU

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर प्राथमिकी दर्ज करने के दिए निर्देश | NIU

देहरादून, अगस्टीन मांडा NIU| भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 2022 आदेश की व्यापकता को बढ़ाया – जिसने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस को सुओ मोटू कार्रवाई लेने के लिए निर्देश दिए और साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हेट स्पीच के मामलों को दर्ज करने के निर्देश दिए।

भारत में हेट स्पीच को एक गंभीर अपराध बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि हेट स्पीच “देश के धार्मिक विशेषताओं को प्रभावित करने की क्षमता रखती है।”

सर्वोच्च न्यायालय ने चेतावनी दी कि मामलों को दर्ज करने में देरी की सजा दी जाएगी।

जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरथना की पीठ ने कहा, “हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि इस तरह की कार्रवाई भाषण के निर्माता के धर्म को परे रखकर की जानी चाहिए, ताकि प्रस्तावना द्वारा परिकल्पित भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को संरक्षित रखा जा सके।”

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