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नई टिहरी: पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अंबिका सजवाण को लोक न्यूसेंस मामले में नोटिस, 20 फरवरी को पेशी के आदेश । NIU

नई टिहरी: पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अंबिका सजवाण को लोक न्यूसेंस मामले में नोटिस, 20 फरवरी को पेशी के आदेश । NIU

नई टिहरी NIU ब्यूरो✍️ उपजिला मजिस्ट्रेट टिहरी स्नेहिल कुंवर सिंह ने लोक न्यूसेंस के एक मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अंबिका सजवाण को नोटिस जारी किया है। ग्राम कुलणा क्षेत्र में निर्माण कार्य से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और आसपास के परिवारों की सुरक्षा खतरे में की शिकायत पर यह कदम उठाया गया।

राजस्व उपनिरीक्षक डिबनू की गुरुवार की जांच रिपोर्ट के आधार पर नोटिस जारी किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि 18 फरवरी को कुलणा में कोतवाली नई टिहरी से जिला कारागार जाने वाली सड़क के बाएं ओर भूखंड पर जेसीबी से भवन निर्माण के लिए समतलीकरण हो रहा था। इससे आवास संख्या-4, ब्लाक-सी, टाइप-3 के आंगन व चौक को क्षति पहुंची, जिससे निवासरत परिवारों के जान-माल को खतरा पैदा हो गया।

प्रशासन ने इसे लोक न्यूसेंस करार देते हुए बीएनएसएस 2023 की धारा 152 के तहत कार्रवाई जरूरी बताई, जिसपर उपजिला मजिस्ट्रेट ने अंबिका सजवाण (पत्नी शूरवीर सिंह सजवाण) को निर्देश दिया है कि निर्माण कार्य तत्काल रोकें और 20 फरवरी (शुक्रवार) को सुबह 11 बजे न्यायालय में पेश होकर अपना पक्ष रखें। अनुपस्थिति पर एकपक्षीय विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। नोटिस की प्रति कोतवाली नई टिहरी के प्रभारी निरीक्षक एश्वर्य पाल को भेजी गई है, जो तामील कर रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे।

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