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मसूरी स्मोकिंग-फ्री पूर्व में हुआ घोषित, कोटपा 2003 अधिनियम को लेकर जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन l NIU

मसूरी स्मोकिंग-फ्री पूर्व में हुआ घोषित, कोटपा 2003 अधिनियम को लेकर जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन l NIU

मसूरी। मसूरी के एक होटल के सभागार में मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा आयोजित उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। बता दे कि मसूरी पूर्व में “स्मोकिंग-फ्री टूरिस्ट डेस्टिनेशन” घोषित किया जा चुका है जिसको धरातल पर उतारने के लिये स्वास्थ्य विभाग की कार्य योजना तैयार की है। 5 जून को जिलाधिकारी के अध्यक्षता में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 के साथ मसूरी में अधिनियम को सख्ती से लागू करने के लिये कार्य योजना बनाई जायेगी। जिसके बाद मसूरी और आसपास के क्षेत्र में कोटपा को सख्ती से लागू करने के साथ उसको उल्लंघन करने वालो पर कार्यवाही भी अमल में लाई जायेगी।

 

स्वास्थ्य विभाग की जिला सलाहकार अर्चना उनियाल ने बताया कि उनकी टीम के द्वारा शहर के विभिन्न बाजारों, सार्वजनिक स्थलों, बस स्टैंड, स्कूलों और पर्यटक स्थलों पर जाकर लोगों को कोटपा 2003 की धाराओं की जानकारी दी जा रही है। धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषिद्ध होने की जानकारी दी गई।धारा 6(इ) के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना व शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के भीतर बिक्री को अपराध बताया गया। उन्होने कहा कि कानून का कड़ाई से पालन कर मसूरी को पूरी तरह से धूम्रपान मुक्त बनाना हमारा लक्ष्य है। धूम्रपान करते पकड़े जाने पर ₹200 से ₹500 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों का पंजीकरण और निगरानी की जाएगी।

मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने कहा कि कानून को सफल बनाने में जनता का सहयोग सबसे जरूरी है। यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करता दिखाई दे, तो नागरिक उसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दें।इससे व्यापारियों को समझना होगा वहीं हर वह दुकानदार जो तंबाकू के उत्पाद बेचता है उनकी दुकान पर चेतावनी वाला बोर्ड लगाना अनिवार्य है।

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