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केदार भंडारी मामले में थानाध्यक्ष व् चौकी प्रभारी पर होगा मुकदमा दर्ज, न्यायलय ने दिए आदेश। NIU

केदार भंडारी मामले में थानाध्यक्ष व् चौकी प्रभारी पर होगा मुकदमा दर्ज, न्यायलय ने दिए आदेश। NIU

रिपोर्ट-मुकेश बछेती,पौड़ी
जनपद पौड़ी के थाना लक्ष्मणझूला क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक के गंगा नदी में छलांग लगाने वाले मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत ने थाना लक्ष्मणझूला के तत्कालीन थानाध्यक्ष व पुलिस चौकी प्रभारी तपोवन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किये हैं। इतना ही नहीं न्यायालय ने पुलिस को विवेचना में अन्य किसी की भी संलिप्तता पाए जाने पर उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। वहीं अधिवक्ता महेश बलूनी ने बताया कि युवक के पिता लक्ष्मण सिंह भंडारी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत में पूरे घटनाक्रम को लेकर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। जिसमें उन्होंने पूरे घटनाक्रम पर न्यायालय से थानाध्यक्ष लक्ष्मणझूला, होटल प्रबंधक व केदार के दोस्त और चौकी प्रभारी तपोवन के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की अपील की थी। न्यायालय ने पूरे प्रकरण में तत्कालीन थानाध्यक्ष लक्ष्मणझूला संतोष कुंवर व चौकी प्रभारी तपोवन आशीष चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के निर्देश दिये हैं।

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