देहरादून NIU ✍️ पूर्व कांग्रेस प्रमुख और वायनाड के सांसद राहुल गांधी को गुरुवार को उनकी कथित “मोदी उपनाम” टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दायर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।
सूरत कोर्ट ने फैसल में कहा कि राहुल गांधी अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके सरनेम को लेकर देश के आर्थिक अपराधी जैसे नीरव मोदी, ललित मोदी से उनकी तुलना की। कांग्रेस नेता ने कथित तौर पर रैली के दौरान कहा था, “सभी चोरों, चाहे वह नीरव मोदी हों, ललित मोदी हों या नरेंद्र मोदी हों, उनके नाम में मोदी क्यों हैं।” राहुल गांधी अपना भाषण रोक भी सकता था और इन्हीं लोगों की भाषण में चर्चा कर सकता था, लेकिन उन्होंने इरादे के साथ मोदी सरनेम वालों का अपमान करने के लिए अपने भाषण में कहा, ‘सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं।
कोर्ट के फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8 के तहत लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया है। जनप्रतिनिधि कानून 8 के मुताबिक, अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर उनकी सदस्यता (संसद और विधानसभा से) रद्द हो जाती है।
वही इस फैसले के बाद उत्तरखंड में राहुल गांधी के प्रति दमनात्मक रवय्ये के विरोध में आज दिनांक 24 मार्च 2023 को शाम 7:00 बजे युवा कांग्रेस के तत्वाधान में प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस भवन से घंटाघर तक मशाल जुलूस निकाला जाएगा।